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ज्ञानवापी- श्रृंगार- गौरी केस जारी रहेगी सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस जारी रहेगी सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला
वाराणसी I
बहुचर्चित ज्ञानवापी-श्रृंगार-गौरी केस वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्ञानवापी-श्रृंगार-गौरी केस सुनने लायक है I वही मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है और अगली तारीख 22 सितंबर रखी है I मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति है I जिसे कोर्ट मानने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 22 सितंबर रख दी है I इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मैं किसी प्रकार के मूलभूत बदलाव की मांग नहीं करते हैं हम सिर्फ गौरी पूजा की अनुमति मांग रहे हैं I कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के रूप में माना जा रहा है इस फैसले के आने के बाद कोर्ट के बाहर हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है I इस बहुचर्चित केस की सुनवाई के बाद आने वाले फैसले को लेकर प्रदेश में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए थे वाराणसी सहित कई नगरों में फ्लैग मार्च तक किया गया जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान ना उत्पन्न हो और न ही उपद्रवियों को अराजकता फैलाने का मौका मिले I सभी चौराहों कस्बों शहरी क्षेत्रों में विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रशासन ने किसी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए पूरे बंदोबस्त कर लिए थे I एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है,पेट्रोलिंग की जा रही है I फैसला आने से पूर्व कमिश्नरी एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई थी I

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