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रेप पीड़िता किशोरी को मिला न्याय, दुष्कर्मी को हुई सजा

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सुलतानपुर। किशोरी के चाचा के एक्सीडेंट का बहाना बताकर धोखे से उसे अपने साथ कार से ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी अनुपम को दोषी करार दिया है। जिसे अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि तीन जुलाई 2021 की घटना  बताते हुए जयसिंहपुर थाने में पीड़िता किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक काधापुर-गिरधारी दूबे का पुरवा निवासी आरोपी अनुपम दूबे साजिश के तहत पहले अभियोगी के भाई को बगिया चौराहे के पास शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया और उसके बाद अभियोगी के घर चला गया I

घर पर खाना बना रही अभियोगी की नाबालिग पुत्री से उसके चाचा का एक्सीडेंट हो जाने की फर्जी सूचना देकर कार में बिठा कर अपने साथ लेकर चला गया,जबकि उसका चाचा पहले से ही नशे में धुत बगिया चौराहे के पास आरोपी की जानकारी में पड़ा हुआ था। किशोरी को कार से ले जाने के बाद रास्ते मे दौलतपुर के पास कार रोककर किशोरी के साथ आरोपी ने कार में ही जबरन दुष्कर्म किया।

आरोप के मुताबिक पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुँच गये और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया, इस दौरान 112 नम्बर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले में तीन दिन तक अभियोगी ने लोक लाज के डर से मुकदमा ही नहीं दर्ज कराया, लेकिन छह जुलाई 2021 को अभियोगी की तहरीर पर आरोपी अनुपम के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया।

प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया और साजिश के तहत अनुपम दूबे को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने का तर्क रखा। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी अनुपम दूबे के कृत्य को अत्यंत गम्भीर बताते हुए दोषी ठहरा कर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की।

उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी अनुपम को मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

रिपोर्ट-अंकुश यादव ( सुल्तानपुर)

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