दुष्कर्म के मामलों में कोर्ट ने दी सजा,गूंगे-बहरे माँ-बाप को मिला न्याय
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सुलतानपुर I किशोरियों से जुड़े दुष्कर्म एवं गैंगरेप के तीन अलग-अलग मामलों में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिनमें अदालत ने गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में आरोपी अमित वर्मा को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में गैंगरेप के आरोपी दीनानाथ और सोनू को दोषी ठहराकर अदालत ने 25-25 वर्ष के कठोर कारावास एवं 52- 52 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने लम्भुआ थाने से जुड़े एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी सचिन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पहला मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर 16 नवंबर 2020 की सुबह हुई घटना का जिक्र करते हुए 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने आरोपी अमित वर्मा निवासी वसायकपुर थाना जयसिंहपुर के खिलाफ अपनी इकलौती बेटी को भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मिली जानकारी के मुताबिक मामले की पीड़िता के माता-पिता दोनों गूंगे-बहरे हैं। जिसका नाजायज फायदा उठा कर आरोपी अमित उनकी बेटी को भगा ले गया और उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद बरामद पीड़िता ने घटना की पुष्टि की। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत में चला।
इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को पेश किया,वहीं विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी अमित वर्मा को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने अमित वर्मा को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरा मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र से जुड़ा है।* इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने 15 अगस्त 2018 की रात हुई घटना का जिक्र करते हुए कटईया नई बस्ती थाना मुसाफिरखाना निवासी आरोपीगण सोनू व दीनानाथ के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक शौच के लिए गए होने के दौरान आरोपियों ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ और प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत किया,वहीं अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंह ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत कर दोनों आरोपियों को दोषी ठहरा कर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 वर्ष के कठोर कारावास एवं 52-52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के पापर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी सचिन के खिलाफ अभियोगी ने अपने पुत्री को बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद बरामद पीड़िता ने अपने बयान में भगाने के साथ-साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि की। मामले में आरोपी सचिन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ और विचारण स्पेशल कोर्ट में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यो व तर्को को प्रस्तुत किया,वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार मिश्रा ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी सचिन को बेकसूर बताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सचिन को दोषमुक्त करार दिया है।