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मंडलायुक्त व आईजी अयोध्या ने स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का किया निरीक्षण

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REPORT BY LOK REPORTER

AMETHI NEWS I 

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मंडलायुक्त अयोध्या मंडल अयोध्या  गौरव दयाल व पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या  प्रवीण कुमार ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में बने स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष व पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त व आईजी ने अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली तथा सभी तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया एवं समस्त तैयारियां ससमय पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी गौरीगंज दिग्विजय सिंह, सीओ गौरीगंज मयंक द्विवेदी सहित संबंधित मौजूद रहे।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में मतदान एवं मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान एवं मतगणना के दिन मद्यनिषेध घोषित किए जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी निशा अनंत ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 135 (ग) के खंड-1 में यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 04 जून को जनपद अमेठी में ड्राई डे घोषित किया जाता है ।

उक्त अवधि में जनपद की समस्त आबकारी दुकानें (देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, भांग, ताड़ी एवं एफ0एफ0-16/17 की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक दुकानें ) बंद रहेंगी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का ना तो संचय करेगा, ना ही वितरण करेगा और ना ही लेकर चलेगा।

20 मई को जनपद में मतदान दिवस के दृष्टिगत रहेगा सार्वजनिक अवकाश

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने बताया कि निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट-1881 (1881 की एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा सम्बन्धित अनुसूची के स्तम्भ के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में 20 मई दिन सोमवार को मतदान दिवस नियत होने के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है तथा इस दौरान जनपद के कोषागार तथा उप-कोषागार भी बन्द रहेंगे।

अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का करेंं प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने के दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने 12 वैकल्पिक दस्तावेजो के सम्बन्ध में बताया है कि आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अर्न्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार है। उन्होने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पर्ची बी0एल0ओ0 के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 05 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये है। मतदाता सूची पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक व समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा।

निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या हेतु टोल फ्री नम्बर 1950 एवं कंट्रोल रूम नं-05368-244188, 298152, 298153, 298154 पर करें शिकायत

 

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा-171ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में लेनदेन करने पर वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा-171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित होगा तथा उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किये गये है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने की जानकारी होने पर शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर-1950 एवं कन्ट्रोल रूम नम्बर 05368-244188, 298152, 298153, 298154 पर सूचित कर सकते है।

 

राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु एमसीएमसी कमेटी से लेनी होगी अनुमति

अपर जिलाधिकारी न्यायिक/प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों द्वारा प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित कराया जाने वाले विज्ञापनों की अनुमति जनपद स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अनुमति लेने के लिए राजनैतिक दल/अभ्यर्थी प्रारूप “ए” पर आवेदन पूर्ण रूप से भरकर समस्त संलग्नकों सहित जिला सूचना कार्यालय गौरीगंज तथा कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व कमेटी के पास आवेदन करना होगा, किसी अन्य व्यक्ति या गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा, ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति में दो प्रतियों के साथ विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा। मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणन अनिवार्य होगा ऐसे प्रकाशन के प्रमाणीकरण हेतु प्रकाशन तिथि से 2 दिन पूर्व समिति को आवेदन देना होगा।

 

 

 

 

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