सामाजिक कार्यकर्ता ने रुकवाया नजूल भूमि पर कब्जा
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वृंदावन I सामाजिक कार्यकर्ता राधिका गोस्वामी की जनहित में की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने थाना कोतवाली पुलिस को फटकार लगाते हुए जनहित में सी.एफ.सी. कैंपस में चल रहे अवैध रूप से दो जे.सी.बी. को वहां से तत्काल हटाने एवं जे.सी.बी. चालकों को तत्काल हिरासत में लेने के निर्देश दिए I
सी.एफ.सी. मिशन संपत्ति में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका संख्या 1523/2000 चर्च ऑफ इंडिया अरुण कुमार/ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 7 अप्रैल 2000 को राज्य सरकार को आदेशित किया था की उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 23 चैरिटेबल एक्ट 1980 के अंतर्गत चर्च गिरजाघर कब्रिस्तान क्रिश्चियन मिशनरी एवं इस आशय की नजूल दर्ज जमीनों को किसी व्यक्ति द्वारा बेचने खरीदने तथा पट्टा करने का अधिकार नहीं है I
थाना कोतवाली वृंदावन के स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर पुलिस महानिदेशक लखनऊ के आदेशों का अनुपालन करते हुए दोनों जे.सी.बी. चालकों को हिरासत में लेते हुए दोनों जे.सी.बी. मशीनों को जब्त कर लिया I ज्ञात रहे कि इस सी.एफ.सी. मिशन की भूमि पर हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है M.V.D.A. के तत्कालीन सेक्रेटरी शंकर तिवारी ने 20 जनवरी 2007 को आदेश दे रखा है कि उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता I
लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है बाबा के राज में अतीक अहमद जैसे मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है लेकिन मथुरा जनपद में सक्रिय भूमाफिया के खिलाफ मथुरा जनपद की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं I प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देशों की भूमाफिया समूल मिट्टी में मिला दिया जाए I
लेकिन उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्री कार्यालय, में बैठे कुछ मुट्ठी भर अधिकारी शासन प्रशासन राज्य और केंद्र की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं I
राधिका गोस्वामी (वृंदावन, मथुरा)