कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह एवं पांच अन्य को सुनाई सजा
1 min readसुलतानपुर/लखनऊ/दिल्ली।
राजनीतिक गलियारे में उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एमपी एमएलए अदालत ने राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह को एवं पांच अन्य को कारावास की सजा सुनाई है I फिलहाल इन सभी को अदालत ने अपील समय के अनुसार बचाव पक्ष के वकील की अर्जी पर जमानत दे दी है I
सुलतानपुर में एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को ठहराया दोषी,कोर्ट ने तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है I
बताते चलें कि करीब 22 वर्ष पूर्व 19 जून 2001 को बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क जाम लगाने धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था I पुलिस ने वर्तमान राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूर्व विधायक अनूप संडा वर्तमान नामित सभासद विजय पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी I
विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मुकदमे के ट्रायल के दौरान प्रेम प्रकाश की मौत हो चुकी है, शेष अन्य 6 लोग के खिलाफ विचारण पूरा हुआ है I विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए योगेश कुमार की अदालत ने 6 आरोपियों को भादवि की धारा-143 व 341 में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन माह का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है I
दोषियों की कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी पर अपील की आवाज पर जमानत पर रिहा कर दिया है I बचाव पक्ष के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह कमलेश सिंह व करुणा शंकर द्विवेदी ने पैरवी की थी I