रेप पीड़िता सिपाही को मिली सुप्रीम राहत
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सुलतानपुर/अयोध्या/दिल्ली। रेप पीड़िता सिपाही को देश की सबसे बड़ी अदालत से सुप्रीम राहत मिली हैI महिला सिपाही की याचिका को स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने गैर जनपद ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाई है I डीआईजी अयोध्या के आदेश के क्रम में सुलतानपुर एसपी ने बीते 17 अगस्त को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला सिपाही व पुलिस कर्मी विपिन मिश्रा एवं नवनीत द्विवेदी का गैर जनपद स्थानान्तरण कर दिया था I मिली जानकारी के मुताबिक दोनों सिपाहियों ने नई तैनाती वाले जिले में कार्यभार ग्रहण कर लिया था I किंतु महिला सिपाही ने ट्रांसफर आदेश को चुनौतीदे दी थी I सूत्रों के मुताबिक किसी की तैनाती की वजह से प्रकरण की जांच प्रभावित न हो इसी इरादे से डीआईजी ने ट्रांसफर का आदेश दिया था I इंस्पेक्टर नीशू तोमर ने बीते मई माह में महिला सिपाही व उसके साथ पुलिस कर्मी विपिन कुमार मिश्र व नवनीत द्विवेदी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में रुपयों के लेन-देन के विवाद को लेकर मारपीट करने व धमकाने सहित अन्य आरोपो में 156(3) अर्जी दाखिल की थी I इसी के करीब ढाई माह बाद महिला सिपाही ने कोतवाली में बीते 14 जुलाई को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था I अपनी-अपनी पैरवी दोनों ही पक्ष कर रहे हैं I
डीआईजी अयोध्या के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के जरिये जारी ट्रांसफर आदेश को रेप पीड़िता सिपाही ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी I फिलहाल पीड़िता सिपाही को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी I जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता सिपाही ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी I जिस पर सुनवाई के पश्चात जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अभय एस. ओका की बेंच ने महिला सिपाही की अपील स्वीकार करते हुए ट्रांसफर पर स्टे आदेश दिया है I सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पीड़िता सिपाही की तैनाती सुलतानपुर जनपद में ही रहेगी I