आजम खां को भड़काऊ भाषण मामले में सजा, विधायक पद भी गंवाया
1 min readसपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है I रामपुर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की ने आज़म खां को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष की सजा सुनाई है I मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज़म खां के विधानसभा सदस्यता से अयोग्य होने की सूचना सचिवालय को भेजी थी I सूचना पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इनकी सीट को रिक्त करने की लिखित तौर पर घोषित कर दिया है I पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में हुई है। आजम खां बृहस्पतिवार को दोपहर लगभग दो बजे कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनको आईपीसी धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी करार दिया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी। बताते चलें कि 2019 में रामपुर में लोकसभा प्रत्याशी थे I एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
बोले : केशव प्रसाद मौर्य
अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना जी ने मोहम्मद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के फ़ैसले का स्वागत है I रिक्त विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे,भाजपा का कमल खिलेगा I