फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिये निर्धारित समयावधि
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अमेठी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित किसान फसल की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिये निर्धारित समयावधि में बीमा कम्पनी को दावा प्रस्तुत करें ।शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित करते हुए संचालित कराया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत खरीफ में धान फसल आच्छादित है। योजना के प्राविधानों के अनुसार फसल की मध्य अवस्था में सूखा, बाढ़, ओला, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव से खड़ी फसल की उपज में ग्राम पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर बीमित कृषकों को बीमा कम्पनी द्वारा तत्कालिक सहायता के रूप में बीमित राशि के 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से फसल की क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को घटना के 72 घंटे के अन्दर घटना की सूचना एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के टोल फ्री नम्बर 1800-889-6868 अथवा सम्बन्धित बैंक शाखा, जनपद के कृषि, राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि दावा प्राप्त होने के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा जनपद स्तर पर कृषि, राजस्व एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों के संयुक्त समिति द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है तथा स्थानीय आपदाओं से फसलों को क्षति की स्थितियों में धान फसल में जल भराव सम्मिलित नहीं है, संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर फसल की क्षति का आंकलन कर बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। जिन ग्राम पंचायतों में विगत दिवस में हुई अतिवृष्टि व आंधी के कारण धान फसल में उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी की संभावना हो वहां के बीमित कृषक उसकी सूचना योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमा कम्पनी को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इसके अतिरिक्त किसान कृषि विभाग के कार्मिकों व राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर सूचना दे सकते है।