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Inspection of Wheat Procurement Center : गेहूं क्रय केंद्रों का जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

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REPORT BY LOK REPORTER

AMETHI NEWS।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 हेतु आज जिलाधिकारी निशा अनंत के द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति जायस यार्ड में स्थापित गेहूं क्रय केन्द्रों खाद्य विभाग के जायस मण्डी प्रथम, जायस मण्डी द्वितीय, जायस मण्डी तृतीय, मण्डी समिति जायस एवं भारतीय खाद्य निगम के जायस केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय खाद्य विभाग के केन्द्र जायस मण्डी प्रथम पर किसान राकेश यादव निवासी तेन्दुआ की लगभग 40 कु० गेहूं की तौल चल रही थी। जायस मण्डी द्वितीय पर किसान ओम प्रकाश, सरायमहेशा की लगभग 20 कु० एवं गंगाप्रसाद निवासी तेन्दुआ की 60 कु० गेहूं की तौल चल रही थी। जायस मण्डी तृतीय, कृषि उत्पादन मण्डी समिति जायस एवं भारतीय खाद्य निगम के जायस मण्डी केन्द्र पर कोई तौल नहीं हो रही थी।

केन्द्र जायस मण्डी प्रथम एवं द्वितीय पर उपस्थित किसानों से जिलाधिकारी द्वारा पूछताछ कर किसी भी असुविधा के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो किसानों के द्वारा बताया गया कि हमे तौल कराने में कोई असुविधा नहीं हो रही है और न ही किसी प्रकार का कोई शोषण किया जा रहा है। उपस्थित जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजेश्वर प्रताप सिंह, को निर्देशित किया गया कि जनपद अमेठी में स्थापित सभी केन्द्रों पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसानों को अपनी उपज को विक्रय करने में कोई असुविधा न हो।

जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अमेठी एवं मण्डी सचिव को यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये कि समर्थन मूल्य का लाभ किसानो को हो रहा है या नहीं। गेहूं का अवैध भण्डारण / संचरण पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाय। बड़े स्टॉक होल्डर्स/ट्रेडर्स/प्रोसेसर्स आदि के स्टाक का नियमित रूप से सत्यापन / निरीक्षण किया जाय।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि बड़े स्टॉक होल्डर्स/ट्रेडर्स/प्रोसेसर्स आदि के द्वारा नियमित रूप से मण्डी शुल्क आदि को जमा किया जा रहा है या नहीं। किसी भी दशा में राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिय। खाद्य विभाग, मण्डी व अन्य एजेन्सियों के जिलास्तरीय / केन्द्र प्रभारियों द्वारा द्वारा किसानो को गेहूं क्रय केन्द्रो पर गेहूं विक्रय हेतु प्रोत्साहित किया जाय। किसानों को उनकी उपज का भुगतान अधिकतम 48 घण्टे में उनके खाते में कर दिया जाय।

मण्डी में गेहूं की नीलामी नियमानुसार दिन में 02 बार कराये एवं उसी वीडियोग्राफी भी की जाय। नोडल मण्डी सचिव जायस को स्पष्ट निर्देश दिये गये मण्डी परिसर में साफ-सफाई रखी जाय। मण्डी में प्रवेश गेट, नीलामी स्थलों पर कैमरा लगा होना चाहिये, जो टाइमर मोड पर हो। केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूं की सुरक्षा, आकस्मिक होने वाली वर्षा आदि से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में समस्त क्रय एजेन्सियों के जिलास्तरीय अधिकारियों को समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद प्रारम्भ करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये।

 

 

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