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डाक मतपत्र के माध्यम से गठित मतदान पार्टियों के द्वारा निर्धारित समयावधि में कराया जायेगा मतदान

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REPORT BY LOK REPORTER

AMETHI NEWS I 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अनुपस्थित मतदाता जिसमें 85 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांग मतदाताओं जिनके द्वारा फार्म-12डी पर डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने हेतु आवेदन दिया गया है, ऐसे मतदाताओं को उनके घरों पर जाकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है।

उन्होंने बताया कि इस क्रम में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत उपरोक्तानुसार प्राप्त फार्म-12डी के अनुसार अनुपस्थित मतदाताओं को मतदान कराये जाने हेतु 14 एवं 15 मई 2024 को निर्धारित समयावधि प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक गठित मतदान पार्टियों के माध्यम से घर-घर जाकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथियों पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे सम्बन्धित तहसीलों में उपस्थित होकर मतदान पार्टियों द्वारा मतदान हेतु आवश्यक सामग्रियों एवं मतदाताओं की सूची के अनुसार डाक मतपत्र, सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसरों के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रत्येक निर्देशों का अनुपालन कराते हुए मजिस्ट्रटों की देखरेख में निर्धारित समयावधि में मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने के लिए लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार/टीमवार मतदान कार्मिकों की टीम गठित किया गया है तथा समस्त मतदान पार्टियों के सदस्यों को निर्देशित किया कि सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसरों से अनुपस्थित मतदाताओं की सूची एवं मतदान स्थलों पर जाने से सम्बन्धित रूट चार्ट एक दिन पूर्व प्राप्त करायेंगे।

उन्होंने बताया कि प्राप्त सूची व रूट चार्ट के अनुसार समस्त मतदान पार्टियॉ सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की देखरेख में गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान प्रक्रिया हेतु आयोग के निर्देशानुसार सम्पन्न करेंगी तथा सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए मतदान के बाद निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसरों को उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान पार्टी में अनिवार्य रूप से एक वीडियोग्राफर, दो सशस्त्र पुलिस बल की ड्यूटी लगाने के साथ ही मतदान पार्टी के गॉव में पहुंचने पर स्थानीय बी0एल0ओ0 का उत्तरदायित्व होगा कि मतदान पार्टी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

 

 

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