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निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रेक्षक गणों ने की बैठक

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REPORT BY LOK REPORTER

AMETHI NEWS I 

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ आज कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित सामान्य प्रेक्षक डॉ एन0 युवराज,  पुलिस प्रेक्षक दीपक गहलावत, व्यय प्रेक्षक संजय कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बैठक कर प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने, निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय विवरण तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी और चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपेक्षा किया।

बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को बधाई दी तथा कहा कि अमेठी में मतदान प्रतिशत विगत चुनाव में काफी कम रहा है इस बार चुनाव में सभी लोग अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें आप लोग सभी लोगों को वोट करने के लिए जरूर कहें, मतदाताओं को पैसा, शराब तथा अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास न करें, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप विकसित किया गया है जिस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत की जा सकती है जिसका निस्तारण 100 मिनट के अंदर उड़न दस्ता टीम भेज कर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आप लोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का गहनता से अध्ययन कर लें तथा उसी के अनुसार अपना चुनाव प्रचार करें कहीं कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। बैठक में पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता को बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बूथ के अंदर सिर्फ माकपोल के समय ही प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी को स्वयं अथवा अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता खुलवाना होगा चुनाव में होने वाले सभी खर्चो का भुगतान उसी खाते के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम व्यय सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है व्यय की गई धनराशि के बिल, वाउचर सुरक्षित रखेंगे तथा व्यय रजिस्टर में उसका अंकन करेंगे मतदान से पूर्व व्यय लेखा रजिस्टर का तीन तिथियां क्रमशः 10, 14 व 17 मई को मिलान किया जाएगा। चुनाव अवधि में केवल एक बार 10 हजार तक नगद भुगतान किया जा सकता है उसके उपरांत सभी भुगतान चेक तथा आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित रैली, जुलूस, जनसभा, लाउडस्पीकर, वाहन, अस्थाई चुनाव कार्यालय, हेलीकॉप्टर आदि सभी अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है अनुमतियों के लिए प्रत्याशी को कम से कम 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसटी, एसएसटी टीम में सक्रिय हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग निर्वाचन के दौरान शांतिपूर्वक ढंग से प्रचार करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो तथा कानून व्यवस्था प्रभावित हो। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रैली, जनसभा, वाहन, लाउडस्पीकर आदि कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व अनुमति जरूर प्राप्त कर ले ताकि आपको क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ कोषाधिकारी रामेंद्र सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम सहित चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

 

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