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किशोरी से अश्लील हरकत करने व वीडियो वायरल करने के दोषी युवक को पांच साल की कठोर कारावास की सजा

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सुलतानपुर। करीब ढाई वर्ष पहले कपड़े की दुकान पर खरीददारी करने गई 14 वर्षीय किशोरी से अश्लील हरकत करने व उसका वीडियो वायरल करने के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी अंकित सिंह उर्फ हैप्पी सिंह को पाक्सो व आईटी एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं साढ़े तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि जयसिंहपुर थाना क्षेत्र स्थित इमिलिया सिकरा के रहने वाले आरोपी अंकित सिंह पुत्र श्यामदयाल सिंह की बगिया चौराहा स्थित कपडें के दुकान की घटना बताते हुए इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने 16 सितम्बर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक अभियोगी की 14 वर्षीय पुत्री आरोपी अंकित सिंह के कपड़े की दुकान पर खरीददारी करने गई थी, जिसे अकेला पाकर अंकित सिंह उर्फ हैप्पी ने उसके साथ अश्लील हरकत की।

फिलहाल पीड़िता ने लोक-लाज या आरोपी के डरवश यह बात अपने घरवालों को नहीं बताई थी, लेकिन अंकित सिंह के जरिए किशोरी के साथ की गई यह अश्लील हरकत वीडियो कैमरे में कैद हो गई थी,जिसे अंकित सिंह के गांव के ही रहने वाले आरोपी विजय सिंह एवं सह आरोपी रवि सिंह निवासी साटा- जयसिंहपुर ने वायरल कर दिया था। कपड़े की दुकान पर अश्लील हरकत का शिकार हुई अपनी नाबालिग बेटी का वीडियो वायरल होने पर अभियोगी ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

मामले में तीनों आरोपियों को जेल भी जाना पड़ा और उनके खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र भी दाखिल किया। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में मामले का विचारण चला। इस दौरान पीड़िता ने आरोपियों के अनुचित प्रभाव में अदालत में उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला,खैर इसकी वजह क्या रही यह तो पीड़िता या उसका परिवार ही जानें। फिलहाल आरोपियों के जरिये किये अपराध की बात को अदालत में बताने से सीधे ही मुकर जाने को लेकर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने भी पीड़िता से प्रतिपरीक्षा की।

पीड़िता के बाद अभियोजन पक्ष ने अपने अन्य गवाहों एवं साक्ष्यो को पेश किया और आरोपियो को ही घटना का जिम्मेदार बताते हुए उन्हें दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने भी पक्षद्रोही घोषित हुई पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यो को आधार बनाकर आरोपियों को बेकसूर साबित करने का भरसक प्रयास किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने वीडियो वायरल करने के आरोपी विजय सिंह व रवि सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकित सिंह उर्फ हैप्पी को अदालत ने पाक्सो व आईटी में दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी अंकित सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 3.50 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा कि आंखे बंद कर साक्ष्य को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती,मौजूद साक्ष्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। वहीं अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता के पक्ष में देने का आदेश पारित किया है।

रिपोर्ट- अंकुश यादव

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