डीएम ने आधा दर्जन शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त, एक जिला बदर
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अमेठी I जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिस 01 अभियुक्त को जिला बदर किया है, उनमें विकास सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह उर्फ लल्लू सिंह निवासी ग्राम नेवढिया थाना पीपरपुर जनपद अमेठी के नाम शामिल हैं।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने शस्त्र निरस्तीकरण वादों में 06 अभियुक्तों के 07 शस्त्र लाइसेंस जिनमें जितेंद्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 हंसराज सिंह, शेर सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह, तेजभान सिंह पुत्र स्व0 राजबख्श सिंह निवासी ग्राम मूंघी, थाना जामो, बृजेंद्र कुमार गिरी पुत्र प्रभु दयाल गिरी निवासी ग्राम पूरे ईश्वरी मजरे पोठई थाना डीह जनपद रायबरेली, सोहेल खा पुत्र शब्बीर खा निवासी ग्राम सिंधियावां थाना जगदीशपुर के 2 शस्त्र लाइसेंस तथा दीपेंद्र कुमार सिंह पुत्र राम अकबाल सिंह निवासी ग्राम संभई थाना जामो जनपद अमेठी के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण में शामिल हैं।
जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।