Lok Dastak

Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi.Lok Dastak

हवस की शिकार किशोरी को मिला न्याय, दुष्कर्मी को मिली सज़ा

1 min read

 

सुलतानपुर। प्रतापगढ़ जिले से सुलतानपुर शहर में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई 16 वर्षीय किशोरी को हबस का शिकार बनाने वाले ड्राइवर कामरान अहमद को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने सजा सुनाई है। स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के पयागीपुर इलाके से जुड़ा है। जहां पर प्रतापगढ़ जिले के रहने वाली दलित महिला अपनी 16 वर्षीय पुत्री के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी।

आरोप के मुताबिक 30 नवम्बर 2019 को उसके रिश्तेदार की बारात पयागीपुर इलाके से करौंदिया ओवर ब्रिज के पास गई थी,जहां से खाना-पीना होने के बाद बारात वापस आ रही थी। इस दौरान ज्यादा भीड़-भाड़ होने के कारण गाड़ी पर बैठते समय अभियोगिनी की बेटी जिस गाड़ी पर बैठी, वह उस गाड़ी पर नहीं बैठ सकी और उसे दूसरी गाड़ी पर बैठना पड़ा। आरोप के मुताबिक अभियोगिनी रिश्तेदार के यहां पहुंची तो दूसरी गाड़ी में सवार उसकी पुत्री पहुँची ही नहीं। पूंछतांछ में पता चला कि वह ड्राइवर कामरान अहमद की गाड़ी में बैठी थी जिसे वह अपने साथ लेकर चला गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद ड्राइवर कामरान अहमद की छानबीन शुरू हुई तो वह किसी तरीके से मिला, जिससे लोगो ने अभियोगिनी की पुत्री के बारे में कड़ाई से पूछा तो उसने सबके सामने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने की बात को स्वीकार किया,जिसे लोगो ने पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की दुष्कर्म पीड़िता अंजान शहर में किसी तरीके से लोगो से पूंछते पूंछते व पुलिस के सहयोग से अपने रिश्तेदार के घर तक पहुंच सकी,जहां पहुँचने पर पीड़िता ने आप बीती बताई। इस मामले में गोसाईगंज थाना क्षेत्र स्थित सराय मोतीगंज गांव के रहने वाले ड्राइवर कामरान अहमद के खिलाफ दुष्कर्म,पाक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर बताते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का तर्क रखा। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने आरोपी कामरान अहमद को ही घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए ऐसे अपराधी को इस तरीके के घिनौने अपराध के लिए दोषी ठहरा कर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी कामरान अहमद को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जज पवन कुमार शर्मा की कोर्ट की सक्रियता से लगातार आ रहे फैसलों से अपराधियों में दहशत का माहौल है और आम जनता में कोर्ट के प्रति विश्वास बढ़ा है।

रिपोर्ट- अंकुश यादव 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©2022 All rights reserved | For Website Designing and Development call Us:-8920664806
Translate »