BAHRAICH NEWS : नमाज पढ़ कर घर लौट रहे युवक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
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रिपोर्ट – अब्दुल खबीर
बहराइच, उप्र ।
मटेरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 9 अक्टूबर 2026 को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, बहराइच की पीठासीन अधिकारी कविता निगम ने सुनाया।
पुलिस के अनुसार, घटना 7 जून 2024 की सुबह करीब 4:50 बजे की है। मटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनरई, मजरा अमवा मौलवी निवासी वसीम खां मस्जिद में नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। आरोप था कि इसी दौरान गांव के इब्राहिम उर्फ गुल्ले पुत्र कुतुबुद्दीन ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी रेशमा बेगम की तहरीर पर मटेरा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 137/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149 और 302 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित किए और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 9 जुलाई 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में 29 नवंबर 2024 को आरोप तय किए गए थे।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में इस मामले की न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस के मुताबिक, मॉनिटरिंग सेल, थाना मटेरा पुलिस, अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर सूरज कुमार गौड़, महिला कांस्टेबल पूनम तथा थाना पैरोकार दीपेश जायसवाल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त इब्राहिम उर्फ गुल्ले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 4/25/27 के आरोपों से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।

