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FREE HOLD LAND : 36 साल में भी फ्री होल्ड नहीं हुई आवास विकास कालोनी, हाईकोर्ट जायेंगे कालोनी के निवासी

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REPORT BY LOK REPORTER 

AMETHI NEWS।

नगर पंचायत के जनसूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम को मजाक बना दिया है।नगर की आवास विकास कालोनी में संगठित विकास योजना के अंतर्गत आवंटित आवासीय प्लाटों के नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण शुल्क के बारे में जनसूचना एक साल बाद भी नहीं दी गई है।

ईओ की ओर वसूली की नोटिस से कालोनी में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप का माहौल है। कथित अवैध वसूली के विरुद्ध कालोनीवासियों ने दुर्गा मंदिर के पास एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया।

सुल्तानपुर रोड पर स्थित इस कॉलोनी की स्थापना 1988 में हुई थी। कॉलोनी में कुल 330 प्लॉट हैं, जिनमें से अधिकतर पर मकान बन चुके हैं। नगर पंचायत पहले से ही प्लॉट के आकार के अनुसार गृहकर वसूल रही थी, लेकिन अब अचानक कर में भारी वृद्धि करते हुए नवीनीकरण का नया नोटिस जारी कर दिया है।

कालोनी के निवासी दिलीप सिंह ने 27नवम्बर 2024को जनसूचना से संगठित विकास योजना और आवासीय भूखण्डो के नवीनीकरण के बारे में जानकारी मांगी थी। जनसूचना अधिकारी की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई।हाल ही में ई ओ की ओर से सभी कालोनीवासियों को नोटिस जारी कर नवीनीकरण शुल्क देने की नोटिस जारी की है।

कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह अवैध वसूली का प्रयास है क्योंकि नवीनीकरण शुल्क का कोई औचित्य नहीं है।निवासियों ने इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया है और कॉलोनी को फ्री होल्ड करने की मांग की है।उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने समय पर मकान नहीं बनाए, उनके प्लॉट पहले ही नगर पंचायत ने अपने अधिकार में ले लिए हैं।

नगर पंचायत अमेठी के अवैध वसूली को लेकर परेशान आवास विकास कालोनी के निवासियों ने कालोनी के दुर्गा मंदिर के पास बैठक की। बैठक के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। बैठक में आवास विकास कालोनी ने रहने वाले सैकड़ो लोग शामिल हुए नियमों को दरकिनार करते हुए अभी हाल ही में नगर पंचायत अमेठी द्वारा कालोनी वासियों को अवैध वसूली की नोटिस जारी कर नवीनीकरण कराने का आदेश दिया गया है जिसे कालोनी वासियों ने अवैध और धन उगाही का तरीका बताया है।

दरअसल संगठित विकास योजना के तहत अमेठी शहर के सुल्तानपुर रोड पर 1988 में आवास विकास कालोनी की स्थापना हुई थी इस कालोनी में छोटे बड़े तीन साइजों के प्लाट लोगों को एलॉट किया गया था जिसमें सभी लोगों ने अपने आवास बनवा लिए। नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी कर उस कर को कई गुना बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही नवीनीकरण कराने का नोटिस भी जारी किया गया नोटिस जारी होते ही कालोनी वासियों में हड़कंप मच गया इसके बाद आज कालोनी के सैकड़ो बाशिंदों ने दुर्गा मंदिर के पास बैठक की।

बैठक में नगर पंचायत के तुगलगी फरमान का विरोध किया गया कालोनी के रहने वाले दिलीप सिंह ने कहा कि पंचायत द्वारा नवीनीकरण कराने का नोटिस जारी किया गया है,जब हम इसकी जानकारी करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय गए तो किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दी गई। उन्होंने बताया कि 27 नवम्बर 2024 को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तीन बिंदुओं पर नगर पंचायत अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी अमेठी से मांगी गई थी लेकिन एक माह बीतने बाद भी नहीं दी गई।

नगर पंचायत द्वारा अवैध वसूली का नोटिस जारी कर कालोनी वासियों में भय व्याप्त किया जा रहा है क्योंकि नोटिस जारी करने का कोई औचित्य ही नही है नवीनीकरण का शुल्क कार्यालय द्वारा एक लाख रुपए बताया जा रहा है। इसी अवैध वसूली के विरोध में आज बैठक की गई है। कालोनी को फ्री होल्ड कराने के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। बैठक के दौरान एडवोकेट डॉ संजय सिंह ने कहा कि कालोनी के करीब तीन सौ लोगो को अनाधिकृत रूप से पुनर्नवीनीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है इसको पहले ही फ्री होल्ड किया जाना चाहिए था लेकिन नगर पंचायत द्वारा इसे नही किया गया, अब हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे।

बैठक का संचालन डा रमेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर एडवोकेट अखिलेश शुक्ल, डॉ दीपक सिंह एडवोकेट संजय सिंह, एडवोकेट अंकित सिंह, अखिलेश मिश्र, अरुण चतुर्वेदी, दिलीप कुमार सिंह, शिव कुमार सोनी,ओम प्रकाश तिवारी, शिव कुमार मिश्र, अवधेश बहादुर सिंह,दीपक शुक्ला, दिनेश तिवारी, अभिषेक तिवारी,राम खेलावन यादव, डा एच एस मिश्र, दया शंकर तिवारी,राम अभिलाष मिश्र, माधुरी देवी, हृदय शंकर तिवारी, पारसनाथ, पुष्पा मिश्रा, प्रेम प्रकाश,जानकी देवी, दिनेश प्रकाश श्रीवास्तव, दया शंकर शुक्ल, कैलाश नाथ शुक्ल,उमा शंकर तिवारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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