ROAD SAFETY COMMITTEE MEETING : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन यान की बैठक
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REPORT BY LOK REPORTER
AMETHI NEWS I
जिलाधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन यान की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम गत बैठक मैं समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की कार्यवाही की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में पड़ रही कड़ाके की ठंड व घने कोहरे के दृष्टिगत अपने वाहन की गति धीरे रखें, जिससे कि दुर्घटना बचा जा सके।
जिला अधिकारी ने महाकुंभ व कोहरे के दृष्टिगत दृश्यता कम हो जाती है जिसके लिए सभी सड़कों पर सफेद पट्टी, सड़कों के किनारे पेड़ों पर रिफ्लेक्टर निर्माण एजेंसियों को लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने रामगंज त्रिशुंडी ( सुल्तानपुर प्रयागराज) मार्ग पर महाकुंभ के दृष्टिगत पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, सफेद पट्टी लगवाने तथा अतिक्रमण मुक्त कराने निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में घने कोहरे के कारण के कारण दृश्यता बहुत ही काम है जिसके लिए ई-रिक्शा, ट्रैक्टर ट्राली सहित अन्य समस्त प्रकार के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं, रोडवेज की बसों के फिटनेस का निरीक्षण उनके चालकों के स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण समय-समय पर किया जाए, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा द्वारा समस्त स्कूलों महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु भाषण, क्विज, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कराएं जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अभिभावक मीटिंग में सड़क सुरक्षा विषय पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए, समस्त तहसीलों में उपस्थित स्कूली वाहन वाले विद्यालयों की विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा स्कूलों के पास साइन बोर्ड, रंबल स्ट्रिप का निर्माण कराया जाए तथा सड़कों पर निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाया जाए।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, अपर जिला अधिकारी (वि./रा.) अर्पित गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 अंशुमान सिंह, उप जिलाधिकारी गौरीगंज दिग्विजय सिंह, एआरटीओ सर्वेश श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी, सहित अन्य संबंधित अधिकारी व विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई आयोजित
जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में नशीले पदार्थ की खेती एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत एनकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स तथा अवैध शराब की बिक्री, निर्माण अथवा संचय नहीं होने हेतु पुलिस विभाग, आबकारी विभाग तथा ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये।
मीटिंग में जनपद में कहीं भी अवैध नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स आदि की धरपकड़ हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गये। एनडीपीएस से सम्बन्धित अभियोग में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाने हेतु न्यायालय में प्रभावी पैरवी किये जाने का भी निर्देश दिया गया। जनपद के स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षिक संस्थानों में युवा पीढ़ी को नशे की लत नहीं लगने पाए इस हेतु हर संभव प्रयास किया जायें तथा समय- समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसमें विशेष प्रयास किए जायें। मेडिकल स्टोर पर कोई भी प्रतिबंधित दवाई ना बिकने पाए इसके लिए सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने को कहा। कृषि विभाग को निर्देश दिए कि कहीं पर भी नशे की खेती न होने पाए इस पर निगरानी रखें। जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा व ग्रिल अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
जिला मजिस्ट्रेट ने साप्ताहिक बन्दी किया घोषित
जिला मजिस्ट्रेट निशा अनंत ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 से आच्छादित जनपद अमेठी स्थित विभिन्न दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए (अधिनियम की अनुसूची-02 एवं शासनादेश से आवर्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को छोड़कर) कैलेण्डर वर्ष-2025 हेतु उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1963 के नियम-06 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित दिनों को उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-08 एवं उपधारा-02 के अन्तर्गत साप्ताहिक बन्दी का दिन घोषित किया है।
इस क्रम में जनपद स्थित विभिन्न क्षेत्रों हेतु क्रमशः तहसील अमेठी के तहत नगर पंचायत अमेठी में रविवार, मुंशीगंज एवं विशेसरगंज में मंगलवार व रामगंज में बृहस्पतिवार तथा तहसील गौरीगंज के तहत नगर पालिका गौरीगंज एवं टिकरिया में मंगलवार व जामों में शनिवार तथा तहसील मुसाफिरखाना के तहत वारिसगंज एवं जगदीशपुर में शुक्रवार व नगर पंचायत मुसाफिरखाना एवं बाजार शुकुल में शनिवार तथा तहसील तिलोई के तहत नगर पालिका जायस में बुधवार एवं इन्हौना में शुक्रवार तथा मोहनगंज में शनिवार को साप्ताहिक बन्दी का दिन निर्धारित किया गया।
इस सम्बन्ध में उन्होंने उपरोक्त आदेश द्वारा जनपद के समस्त दुकानों एवं वाणिज्यक अधिष्ठानों को निर्देशित किया है कि विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित किये गये साप्ताहिक बन्दी दिनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।