सपा सांसद के निर्वाचन को भाजपा की दिग्गज नेत्री व प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती !
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REPORT BY LOK REPORTER
LUCKNOW NEWS I
लोकसभा आम चुनाव में निर्वाचित सपा सांसद के निर्वाचन को रद्द करने को लेकर भाजपा की रनर प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है I इस तरह राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है I देखना है कि इस याचिका को हाईकोर्ट कितनी गम्भीरता से लेती है I
ये प्रकरण उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र का है, जहां से भाजपा की वरिष्ठ राष्ट्रीय नेत्री मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा था और सपा के प्रत्याशी राम भुआल निषाद से चुनाव हार गई थी I चुनाव नतीजों के करीब डेढ़ माह बाद सुल्तानपुर के सियासी गलियारों में उस समय हलचल एक बार फिर तेज हो गई है जब मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के सपा सांसद का निर्वाचन रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की I
सुल्तानपुर से बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के निर्वाचित सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की है। मेनका गांधी ने सपा सांसद के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट से राम भुआल निषाद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है I
अपील दायर करने की वजह
मेनका गांधी का आरोप है कि सपा सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ 12 आपराधिक मामले चल रहे हैं जबकि चुनावी हलफनामें आठ मामलों की ही जानकारी दी गई है I पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी शुक्रवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के समक्ष अपने अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल, अमित जयसवाल, विजय विक्रम सिंह और डॉ. पूजा सिंह के साथ उपस्थित हुईं।
याचिका में कहा गया है कि निर्वाचित उम्मीदवार पर कुल 12 आपराधिक मामले लंबित हैं,जबकि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के दौरान फॉर्म -26 दाखिल करते समय प्रतिवादी ने केवल 8 का खुलासा किया था I
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना भ्रष्ट आचरण का कार्य है और इस प्रकार यह पूरी तरह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत आता है।चुनाव याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि केवल इसी आधार पर सुल्तानपुर-38 लोकसभा निर्वाचन 2024 का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है।