ओजस्कर पाण्डेय बने अमेठी जिले के पहले लोकपाल
1 min readREPORT BY LOK REPORTER
AMETHI NEWS I
भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत ओजस्कर पाण्डेय पुत्र स्व उपेंद्र नारायण पाण्डेय को लोकपाल के पद पर जनपद अमेठी को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाएं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं I
जो देश की प्रगति एवं विकास में बाधक है और शिकायतों का निस्तारण नहीं होने से शिकायतों का पुलिंदा बढ़ता जाता है इस भ्रष्टाचार में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक संलिप्त रहते हैं जिससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है I ऐसे में लोकपाल का चयन बहुत ही अहम है।
लोकपाल की नियुक्ति के पीछे भारत सरकार की यही मंशा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के कार्यों को पारदर्शी तरीके से कानून प्रक्रियाओं के द्वारा क्रियान्वयन कराया जा सके तथा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को उसका लाभ दिलाया जा सके जिसके वह हकदार है जनता के अधिकारों एवं संरक्षण के लिए लोकपाल को नियुक्त किया गया है।
लोकपाल कार्यालय में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकता है एवं आनलाइन शिकायत भी पूरे नाम का पता विवरण के साथ कर सकता है शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में शिकायतों का निस्तारण लोकपाल स्वतंत्र रूप से करेगा क्योंकि यह स्वतंत्र बाडी है।
लोकपाल को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान है जिसको शिकायतों का प्रत्यक्ष निराकरण अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक करावाई तथा दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही संबंधित लोकपाल द्वारा लोकपाल तथा अपीलीय अधिकरण संबंधी भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्राप्त शिकायतों का सयमबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा एवं राज्य सरकार को त्रैमिसिक रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके पहले ओजस्कर पाण्डेय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा-27 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाल कल्याण समिति रायबरेली के अध्यक्ष के पद पर पदासीन थे जहां किशोरों के लिए निष्ठापूर्वक कार्य संपन्न किया।
लोकपाल ओजस्कर पाण्डेय ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कार्य कराए जा रहे हैं वह सभी कार्य मानक के अनुरूप व पारदर्शिता के साथ होने चाहिए। यदि कमी पाई गई तो कार्रवाई की जाती है तो लोकपाल इसकी जांच करेगा। मनरेगा कार्यों में अनियमितता व धांधली की शिकायत मुख्य रूप से तीन प्रकार से की जा सकती है, लिखित रूप में, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अथवा विकास भवन स्थित लोकपाल कार्यालय में लिखित रूप में शिकायत की जा सकती है।
शिकायतों में ग्राम सभा की बैठकों व उनके रिकार्ड का रखरखाव, परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड पंजीकरण, जॉब कार्डो का रखरखाव, कार्यों की मांग का रजिस्टर, मजदूरी का समय से भुगतान, कार्य की गुणवत्ता, ठेकेदारों व मशीनों द्वारा कार्य कराया जाना, मस्टररोल का सत्यापन, लिंग के आधार पर भेदभाव आदि पर लोकपाल कार्यालय में शिकायत किया जा सकता है।