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बाल विवाह रोकने की सार्थक पहल

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PRESENTED BY ARVIND JAYTILAK 

यह सुखद है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के आठ राज्य बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ने बाल विवाह रोकने की दिशा में सार्थक पहल की है। इन सभी राज्यों ने अधिसूचनाएं जारी कर प्रशासन को ताकीद किया है कि बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए गांवों और प्रखंडों में कड़ी निगरानी रखी जाए। यह पहल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आजादी के साढ़े सात दशक गुजर जाने के बाद भी देश में बाल विवाह जारी है।

जनगणना के 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में प्रतिदिन 4000 से अधिक बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। अभी गत वर्ष पहले ही ‘द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ’ पत्रिका में प्रकाशित स्ट्डी से उजागर हुआ कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच, कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बाल विवाह की प्रथा अब आम हो गई है। स्ट्डी के मुताबिक मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल समेत आधा दर्जन राज्यों मसलन छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और पंजाब समेत आठ राज्यों में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि हुई है।

हालांकि स्ट्डी में यह भी पाया गया है कि बालिका और बाल विवाह में राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आई है। स्ट्डी के मुताबिक बालिका विवाह की व्यापकता 1993 में 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22 प्रतिशत रह गई है। गत वर्ष पहले केंद्रीय गृहमंत्रालय के जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण से भी उद्घाटित हुआ था कि झारखंड में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत जहां 1.9 प्रतिशत है वहीं झारखंड राज्य का आंकड़ा 5.8 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि यह सर्वेक्षण 2020 में कराया गया और उसके बाद भारत के महानिदेशक (जनगणना) और जनगणना आयुक्त द्वारा रिपोर्ट जारी की गयी।

रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल राज्य की स्थिति भी अच्छी नहीं बताई गई थी। यहां जितनी शादियां होती हैं उनमें से आधी युवतियों का विवाह 21 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो जाता है। गत वर्ष पहले नेशनल फैमिली हेलथ सर्वे से भी खुलासा हुआ था कि तमाम जागरुकता भरे कार्यक्रम और कड़े कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी देश में बाल विवाह जारी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन यंग लाइव्स की रिपोर्ट में भी कहा जा चुका है कि गांव के साथ-साथ महानगर भी बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई की चपेट में हैं।

संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के मुताबिक भारत बाल विवाह के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत में दुनिया के 40 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं। 49 प्रतिशत लड़कियों को विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है। यूनिसेफ के अनुसार राजस्थान में 82 प्रतिशत विवाह 18 साल से पहले हो जाते हैं। यह स्थिति तब है जब भारतीय संविधान में विभिन्न कानूनों एवं अधिनियमों के माध्यम से बाल विवाह रोकने के प्रावधान हैं। 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।

इसमें प्रावधान है कि विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। इस कानून के उलंघन पर 15 दिन का कारावास तथा एक हजार रुपया जुर्माना सुनिश्चित किया गया। लेकिन यह अधिनियम बाल विवाह रोकने में सफल नहीं हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी लड़के व लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष और 15 वर्ष ही रखी गयी। मई, 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर विवाह की आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गयी। एक दूसरा कानून जो अस्तित्व में है वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है।

इस अधिनियम में बाल विवाह निरोधक अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर कर सुनिश्चित किया है कि एक ऐसी लड़की का विवाह जो 18 साल से कम की है और लड़के का विवाह जो 21 साल से कम का है बाल विवाह कहलाएगा। इस अधिनियम में बाल विवाह के आरोपियों को दो साल तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। बाल विवाह कराने वाले माता-पिता, रिश्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित और काजी को भी तीन महीने तक की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। माता पालक को भी इस अपराध के लिए कैद नहीं किया जा सकता। हां, उन्हें जुर्माना जरुर भरना होगा।

इस कानून के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अंदर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं। चिंता की बात यह भी है कि बाल विवाह के कारण महिलाओं के स्वास्थ पर खतरनाक प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बाल विवाह के कारण शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता दर में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, लिंग आधारित हिंसा, बच्चों के अवैध व्यापार, लड़कियों की बिक्री में वृद्धि, बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की आंकड़ों में वृद्धि, बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण तथा लड़कियों पर समय से पहले जिम्मदारी संभालने का दबाव भी बढ़ रहा है।

चिकित्सकों की मानें तो बाल विवाह की वजह से शिशु को जन्म देते वक्त दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में 17 प्रतिशत मौतें अकेले भारत में होती है। कम उम्र में विवाह से प्रसव के दौरान इन महिलाओं में 30 प्रतिशत रक्तस्राव, 19 प्रतिशत एनीमिया, 16 प्रतिशत संक्रमण, और 10 प्रतिशत अन्य जटिल रोगों की संभावना बढ़ जाती है। यहीं नहीं वे गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक कम उम्र में गर्भाधान के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। समय से पहले प्रसव की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। गर्भपात और मृत प्रसव की दर भी बढ़ रही है।

मेटरनल माॅर्टेलिटिी रेशियो (एमएमआर) और इंटरनेशनल प्रेग्नेंसी एडवाइजरी सर्विसेज की रिपोर्ट की मानें तो भारत में असुरक्षित गर्भपात से हर दो घंटे में एक स्त्री की जान जाती है। गत वर्ष पहले सरकारी संस्था नेशनल सैंपल सर्वे आफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ कि शहरों में 20 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में हर सातवें गर्भधारण का अंत गर्भपात के रुप में होता है। 20 साल से कम उम्र की शहरी युवतियों में गर्भपात का रुझान राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी अधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भपात का प्रतिशत 2 तथा शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत है। 20 साल से कम उम्र की शहरी युवतियों में गर्भपात 14 प्रतिशत तक है जबकि गांवों में 20 साल से कम आयुवर्ग में गर्भपात का प्रतिशत मात्र 0.7 है।

अगर दूसरे आयु वर्ग की महिलाओं पर नजर दौड़ाएं तो गर्भपात का प्रतिशत इतना अधिक नहीं है। मसलन 30 से 34 वर्ष उम्र की शहरी महिलाओं में गर्भपात का प्रतिशत 4.6 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2.9 है। इसी तरह 35 से 39 वर्ष उम्र की शहरी महिलाओं में गर्भपात का प्रतिशत 2.0 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.4 है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शहरों में तो कम लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी असुरक्षित गर्भपात कराए जा रहे हैं जिसकी कीमत युवतियों को जान देकर चुकानी पड़ती है। सेव द चिल्ड्रेन संस्था की मानें तो भारत मां बनने के लिहाज से दुनिया के सबसे खराब देशों में शुमार है।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर गौर करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष गर्भधारण संबंधी जटिलताओं के कारण और प्रसव के दौरान तकरीबन 5 लाख से अधिक महिलाएं दम तोड़ती हैं। इसका एक प्रमुख वजह बाल विवाह भी है। विडंबना यह है कि कड़े कानूनी प्रावधानों और जागरुकता कार्यक्रम के बावजूद भी पिछले दो दशकों से बाल विवाह की गिरने की दर हर वर्ष एक प्रतिशत है जो कि बहुत ही कम है। ऐसे तो फिर बाल विवाह खत्म करने में 50 वर्ष लग जाएंगे।  

( लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

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