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मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही , 53 दुकानों पर छः लाख का लगा जुर्माना

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REPORT BY PRADEEP PANDEY

GAJIPUR NEWS ।

जनपद अंतर्गत क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ में मिलावट का मामला प्रकाश में आया है।53 मिलावट खोरों पर छः लाख का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश प्रेषित किए गए थे।

जांच के पश्चात खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के ऊपर जिला अधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी जनपद के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था ।अरुण कुमार सिंह न्याय अधिकारी (वी /रा) गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारों पर 53 वादों पर 6 लाख₹1000 के अर्थदंड अधिरोहित किए गए।

अर्थ दंड समय से जमा न किए जाने पर आर सी के माध्यम से वसूली की जाएगी। यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है की मिलावट नीति के चलते खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वाले मिलावट खोरों द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर हलाल प्रमाण युक्त खाद्य पदार्थ की जांच हेतु 23 छापे मारकर 23 निरीक्षण किए गए।

निरीक्षण के समय हलाल प्रमाण युद्ध खाद्य पदार्थ नहीं पाए गए ।खाद्य कारोबार कर्ताओं को सचेत किया गया कि भविष्य में भी हलाल प्रमाण युक्त खाद्य पदार्थ पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संग्रहित नमूने जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश प्रेषित किए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाद्य सचल दल का नेतृत्व आरपी सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर द्वारा किया गया। टीम में अवधेश कुमार, वीरेंद्र यादव ,समला प्रसाद यादव, गोपालचंद अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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