जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों को किया जिला बदर
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आदेशित तिथि से 6 माह की अवधि के लिए किया गया जनपद की सीमा से निष्कासित
अमेठी। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 02 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें जनपद अमेठी के निवासी ग्राम बछिलाही मजरे सैंठा थाना गौरीगंज के क्रमशः अभियुक्त पूरन सिंह पुत्र बाबू लाल सिंह तथा अभियुक्त उदयभान सिंह उर्फ उद्दे सिंह पुत्र माता बदल सिंह के नाम शामिल हैं, को आदेशित तिथि 07 जुलाई से जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

