राजा बाबू हत्याकांड में सभी आरोपी हत्या के दोषी
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सुलतानपुर। जिले के राजा बाबू हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाया है I कोर्ट ने सभी आरोपियों की हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है I यह फैसला कई तारीखों टल रहा था I ट्रांसफर संबंधित अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सजा पर अपना फैसला सुरक्षित करते हुए 10 जनवरी को सजा निर्धारित करने की तिथि घोषित की है I
इस प्रकरण में सह अभियुक्त कर्मवीर सिंह ने जिला जज एवं पूर्व सरकारी वकील पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी दाखिल की थी I उन्होंने आरोप लगाया था कि निष्पक्ष न्याय ना मिलने की संभावना है I इसलिए इन्हें ट्रांसफर किया जाए , लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी I तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली I
बीती 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कर्मवीर सिंह की ट्रांसफर अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दी थी I इसके बाद कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी I सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से यहां का भी फैसला लटका हुआ था I बताते चलें कि जिले के थाना धम्मौर क्षेत्र में वर्ष 2015 को राजा बाबू की हत्या में अनुराग सिंह उर्फ अन्नू , कर्मवीर सिंह, तीर्थराज सिंह, शिवम सिंह व निर्भय सिंह को चार्जशीटेड किया गया था I
जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले का ट्रायल चल रहा था I ट्रायल कोर्ट के खिलाफ ही सह अभियुक्त कर्मवीर सिंह द्वारा ट्रांसफर की अर्जी पड़ी हुई थी I इस वजह से फैसला पर रोक लगी हुई थी I लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा की तारीख 10 जनवरी निर्धारित की है I
रिपोर्ट-अंकुश यादव

