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शिक्षा मित्र सम्बन्धी आया हाईकोर्ट का फैसला

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लखनऊ I  सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को निरस्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति निरस्त करने के सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिये हैं।

मंगलवार को हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करने के सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि गलत जानकारी मात्र से अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उम्मीदवारी निरस्त नहीं होनी चाहिए।

ये पूरा मामला 2019 का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में शिक्षामित्र संबंधी त्रुटिपूर्ण जानकारी से कुछ अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी और चयन निरस्त किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी के चलते चयन और उम्मीदवारी निरस्त हुई थी।

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