हैवानियत के शिकार हुए किशोर को मिला न्याय
1 min readसुलतानपुर। छह वर्षीय मासूम किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म व उसकी हत्या सहित यौन अपराध से जुड़े चार मामलों में जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से ताबड़तोड़ फैसला हुआ है I सभी मामलों में दोषी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं I जज पवन कुमार शर्मा की अदालत की सक्रियता से अब तक कई दर्जन दोषी सजा पाकर पहुँच चुके है I सलाखों के पीछे,किशोर व किशोरियो की इज्जत से खेलने वाले अपराधियो को लगातार हो रही सजा से अपराधी दहशत में हैं I
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित सादीपुर के रहने वाले दोषी मुखलाल वर्मा को कठोरतम उम्र-कैद व 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। करीब सवा चार वर्ष पूर्व अपने मौसा के यहाँ पढ़ने के लिए आये छह वर्षीय मासूम को खेलते वक्त उठा ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व साक्ष्य मिटाने की नीयत से मुखलाल के जरिये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था । कुड़वार थाना अंतर्गत लम्भुई तालाब में लाश मिली थी I मासूम कूरेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला था । पिता के कमर में चोट लगने की वजह से पढ़ाई के लिए बच्चे को रिश्तेदारी भेजा था ,जहां इतनी बड़ी वारदात हो गई । अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी व वादी के निजी अधिवक्ता सुरेश वर्मा ने पैरवी की थी I
यौन शोषण मामले दोषी को मिली सात साल की सजा एवं अर्थदण्ड
एक अन्य मामले में ट्यूशन जा रही छात्रा के रोजाना पीछे पड़ -पड़कर पहले दोस्ती के लिए मजबूर कर देने,फिर दोस्ती की आड़ में रेस्टोरेंट ले जाने व उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर कई वर्षों तक यौन शोषण करने एवं उसकी शादी हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने समेत अन्य गम्भीर आरोपो से जुड़े मामलों में दोषी सहदेव साहू उर्फ देवा को सात वर्ष के कठोर कारावास व आईटी एक्ट में 2.30 लाख रुपये अर्थदंड की सजा मिली है। दोषी सहदेव की हरकत से आजिज आकर ससुराल में रह रही पीडिता ने अखण्डनगर थाने में 15 अगस्त 2019 को दर्ज मुकदमा कराया था। अभियुक्त सहदेव साहू दिल्ली के ब्रम्हपुरी कालोनी-नगलोई नजफगढ़ का रहने वाला था I पीड़िता पहले दिल्ली में रहती थी । दिल्ली से ही सहदेव पर इश्कबाजी व हबस का भूत चढ़ा था अपने कर्मों के चलते सुलतानपुर जी जेल में पहुंच गया I विशेष लोक अभियोजक विवेक कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष से की पैरवी थी I
दुष्कर्मी व छेड़खानी के आरोपी को सजा
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने करीब ढाई वर्ष पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म मामले में कुड़वार थाना क्षेत्र के डोमनपुर निवासी रंजीत को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है I विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की थी I
इसी अदालत ने किशोरी से छेड़खानी सहित अन्य आरोपो में रामगंज थाना क्षेत्र के नरायनपुर-अग्रेसर निवासी ओमप्रकाश कोरी उर्फ भुल्लुर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है I विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की थी I