अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर
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अमेठी।
बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए धरने और डीएम समेत अन्य अधिकारियों पर निजी हमले का तगड़ा रिएक्शन सामने आया है। अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को बार एसोसिएशन के महामंत्री के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इसके साथ ही लगभग 10 बिस्वा जमीन को नगर पालिका ने कब्जे में ले लिया है। वहां नगरपालिका का बोर्ड लगा दिया गया है। अन्य अधिवक्ताओं पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री उमाशंकर मिश्र द्वारा धारा 161 के अंतर्गत खातों की अदला-बदली कराई गई थी। 16 मई 2015 को तत्कालीन एसडीएम ने यह अदला बदली की थी। इस अदला बदली में एसडीएम ने उमाशंकर मिश्र को उनके खाते की दस बिस्वा जमीन के बदले गौरीगंज अमेठी रोड पर बेशकीमती दस बिस्वा जमीन दी थी। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए मोहलत मांगी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। एक बार पुनः जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखना चाहा लेकिन चार मई 2018 को एक बार फिर से उनकी अपील खारिज कर दी गई। इस हफ्ते ही कुछ लोगों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर अदला-बदली की प्रक्रिया अवैध होने की शिकायत की थी। एसडीम गौरीगंज राकेश कुमार ने बताया कि फाइल की जांच की गई तो पाया गया कि जिस भूमि के अदला-बदली की गई उसकी मालियत लगभग 17 लाख रुपए थी, जबकि बदले में जो भूमि दी गई है वह 39 लाख की थी। नियमानुसार 10 प्रतिशत से अधिक मालियत वाली भूमि की अदला बदली नहीं हो सकती है। इसके साथ ही 27 फरवरी को ही नगरपालिका की अधिसूचना हो गई थी लेकिन अदला-बदली करते वक्त नगरपालिका बोर्ड का न तो प्रस्ताव लिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। इतना ही नहीं सरकारी वकील ने भी जब अपना पक्ष रखना चाहा तो उन्हें भी नहीं सुना गया। इस प्रकार अदला-बदली विधि विरुद्ध होने के चलते उसे खारिज कर दिया गया है। इसी के क्रम में नगर पालिका और राजस्व टीम ने मिलकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है।