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चुनाव आयोग ने कहा इन बिंदुओं पर राजनैतिक दल और अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन

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SOURCE  – NEWS OF INDIA (AGENCY)

LUCKNOW NEWS I 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 16 मार्च से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचार संहिता लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को लागू हुयी आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की गयी है।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो भिन्न-भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषायी हों, के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव उत्पन्न करे।

कोई भी प्रत्याशी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी संबंधी आलोचना करने से बचेंगे। निर्वाचन के दौरान वोट हासिल करने के लिए किसी जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

सभी राजनैतिक दल और अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि जो भ्रष्ट आचरण एवं अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना मनाही हैI

मतदान समाप्ति के पहले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन आदि की व्यवस्था करना, जैसे कार्य नहीं करेंगे।

आदर्श आचार संहिता के दौरान शांतिपूर्ण स्थित बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उसके विचारों या गतिविधियों से सहमत हों या न हों।

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान राजनैतिक दल और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करेंगे। किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा अन्य दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पूछकर या अपनी स्वयं की पार्टी के पर्चे बांटकर अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेंगे।

किसी भी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाएगा, जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हो। किसी भी दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे।

प्रथम व द्वितीय चरण के निर्वाचन से संबंधित जनपदों में ई०वी०एम० मशीनों का प्रथम रैन्डमाइजेशन सम्पन्न

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत् राज्य के प्रथम एवं द्वितीय चरण के चुनाव हेतु प्रस्तावित कुल 16 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 17 जनपदों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़ एवं मथुरा में प्रथम रैन्डमाइजेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने के लिए गत दिवस सम्बन्धित जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, ई०वी०एम० प्रभारी तथा ई०एम०एस० से सम्बन्धित तकनीकी टीम के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, ई०वी०एम० प्रभारी तथा ई०एम०एस० से सम्बन्धित तकनीकी टीम को प्रथम रैन्डमाइजेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने तथा उसकी तैयारी से सम्बन्धित अन्य आवश्यक निर्देश दिये गये। ई०वी०एम० मशीनों के प्रथम रैन्डमाइजेशन की प्रक्रिया आज सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ई०एम०एस० पोर्टल पर सफलतापूर्वक राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों की उपस्थिति में सम्पन्न करायी गयी।

उसके पश्चात् ई०एम०एस० पोर्टल से डाउनलोड ई०वी०एम० मशीनों की विधान सभावार रैन्डमाइज्ड सूची पी०डी०एफ० में राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी प्राप्त करा दी गयी है। आगामी कुछ दिनों में विधान सभावार रैन्डमाइज्ड ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनें यथास्थिति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्तगत करा दी जायेगी।

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