इन वैकल्पिक दस्तावेजों पर भी कर सकते हैं मतदान..
1 min read

अमेठी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन-2023 हेतु 30 जनवरी 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान जारी किये गये है, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 10 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये I
सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थानों, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र तथा यूनिक डिसऐबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।